अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से Trump gold card program की शुरुआत की, जिसे अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रोग्राम खासतौर पर धनी विदेशी नागरिकों, निवेशकों, उद्यमियों और उच्च योग्यता वाले प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है। इस गोल्ड कार्ड की कीमत 1 मिलियन डॉलर (करीब ₹9 करोड़) तय की गई है, जबकि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी के लिए आवेदन किए जाने पर 2 मिलियन डॉलर का शुल्क लिया जाएगा।
इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में ट्रम्प ने “गोल्ड कार्ड” प्रोग्राम का संकेत दिया था, उस समय इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर तय की गई थी। बाद में इसे घटाकर 1 मिलियन डॉलर किया गया, ताकि यह वैश्विक निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन सके।
‘केवल प्रतिभाशाली लोगों को मिलेगा मौका’-ट्रम्प
लॉन्च कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि Trump gold card program का लक्ष्य दुनिया के प्रतिभाशाली, नवाचारी और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को अमेरिका लाना है। उनके अनुसार, अब अमेरिका ऐसे लोगों को वीज़ा देगा जो देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकें, न कि ऐसे लोगों को जो “अमेरिकी नागरिकों की नौकरियाँ ले सकते हैं।”
ट्रम्प ने यह भी घोषणा की कि इस प्रोग्राम से मिलने वाला राजस्व टैक्स घटाने और राष्ट्रीय कर्ज़ कम करने में उपयोग किया जाएगा।
गोल्ड कार्ड में क्या मिलेगा?
गोल्ड कार्ड धारकों को अनलिमिटेड रेसिडेंसी (कायम रहने का अधिकार) मिलेगी, बिल्कुल ग्रीन कार्ड की तरह। वे अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं।
उन्हें केवल दो अधिकार नहीं मिलेंगे
- अमेरिकी पासपोर्ट
- वोट देने का अधिकार
इसके अलावा गोल्ड कार्ड धारकों को अमेरिकी स्थायी निवासी जैसी लगभग सभी सुविधाएँ मिलेंगी।
प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड भी आएंगे
Trump gold card program के साथ ही राष्ट्रपति ट्रम्प ने दो और नए कार्डों की घोषणा की
1. ट्रम्प प्लैटिनम कार्ड (जल्द शुरू होगा)
बिना किसी ट्रैवल वीज़ा के एक वर्ष में 270 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति देगा।
सबसे बड़ा लाभ: विदेश में कमाई गई आय पर अमेरिका में कोई टैक्स नहीं देना होगा।
2. कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड
यह उन कंपनियों के लिए है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका भेजना चाहती हैं।
कंपनी को प्रति कर्मचारी $15,000 की नॉन-रिफंडेबल DHS फीस देनी होगी।
वेटिंग के बाद प्रति कर्मचारी $2 मिलियन शुल्क देना होगा।
यदि किसी कर्मचारी की स्पॉन्सरशिप बदलनी पड़े, तो कंपनी को फिर से पूरा शुल्क नहीं देना होगा—सिर्फ
1% वार्षिक मेंटेनेंस फीस
5% ट्रांसफर फीस (सहित नए DHS बैकग्राउंड चेक)
देना होगा।
EB-1 और EB-2 वीज़ा की जगह ले सकता है गोल्ड कार्ड
अमेरिकी वाणिज्य सचिव होवर्ड लुटनिक के अनुसार, नया Trump gold card program भविष्य में EB-1 और EB-2 वीज़ा की जगह ले सकता है। दोनों वीज़ा कैटेगरी अभी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की प्रमुख श्रेणियाँ हैं:
EB-1: असाधारण योग्यता वाले लोगों के लिए
EB-2: उच्च शिक्षा (मास्टर डिग्री या उससे ऊपर) वाले प्रोफेशनल्स के लिए
लुटनिक ने संकेत दिया कि पुरानी ग्रीन कार्ड कैटेगरी धीरे-धीरे समाप्त भी हो सकती हैं।
Trump gold card program से जुड़े 10 प्रमुख सवाल-जवाब
1. Trump gold card program क्या है?
यह एक नया रेज़िडेंसी वीज़ा प्रोग्राम है, जो लोगों को लंबे समय तक अमेरिका में रहने, काम करने और भविष्य में नागरिकता प्राप्त करने का विकल्प देता है।
2. यह कार्ड किन लोगों को मिलेगा?
धनी निवेशक
बिजनेस ओनर
ग्लोबल एंटरप्रेन्योर
उच्च कौशल वाले प्रोफेशनल
यह पारंपरिक वीज़ा की तुलना में अधिक एलीट और निवेश आधारित है।
3. कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड क्या है?
कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दिला सकती हैं। फीस और प्रक्रिया तेज़ है, जिससे विदेशी टैलेंट को लाना आसान होगा।
4. कंपनी स्पॉन्सरशिप बदले तो क्या होगा?
पूरा शुल्क दोबारा नहीं देना होगा। बस
1% मेंटेनेंस फीस
5% ट्रांसफर फीस
देकर कार्ड नए कर्मचारी को ट्रांसफर किया जा सकता है।
5. आवेदकों को क्या लाभ मिलेंगे?
उन्हें EB-1 और EB-2 की तरह तेज़ और प्रीमियम रेज़िडेंसी प्रक्रिया मिलती है, साथ ही लंबी अवधि के लिए रहने और काम करने का अधिकार मिलता है।
6. क्या परिवार भी आवेदन कर सकता है?
हाँ,
पति/पत्नी
21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे
मुख्य आवेदक के साथ शामिल किए जा सकते हैं।
प्रत्येक सदस्य को $15,000 DHS फीस और $1 मिलियन रेज़िडेंसी शुल्क देना होगा।
7. आवेदन प्रक्रिया कैसे है?
प्रारंभिक आवेदन ऑनलाइन जमा होता है।
इसके बाद DHS वेटिंग शुरू करता है।
वेटिंग पूरी होने पर अगले चरण की फीस और दस्तावेजों की मांग की जाती है।
8. फीस कैसे जमा की जाती है?
$15,000 की प्रोसेसिंग फीस: क्रेडिट कार्ड या U.S. ACH डेबिट
$1M / $2M शुल्क: बैंक वायर ट्रांसफर या ACH डेबिट
अन्य वीज़ा शुल्क अलग से तय होते हैं।
9. ट्रम्प प्लैटिनम कार्ड क्या देता है?
270 दिन तक बिना वीज़ा अमेरिका में रहने की सुविधा
विदेश में कमाई गई आय पर टैक्स से छूट
10. कौन आवेदन नहीं कर सकता?
अमेरिकी नागरिक
जो पहले से ग्रीन कार्ड धारक हैं
उन्हें इस प्रोग्राम में आवेदन का अधिकार नहीं है।













